यूपी में योगी सरकार ने फिर बढ़ाया कोरोना कर्फ्यू, 17 मई तक लागू रहेंगी पाबंदियां

UP Lockdown Extend: उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण को काबू करने के लिए 30 अप्रैल से लागू कर्फ्यू की अवधि रविवार को 17 मई तक बढ़ा दी गई. 

यूपी में योगी सरकार ने फिर बढ़ाया कोरोना कर्फ्यू, 17 मई तक लागू रहेंगी पाबंदियां

UP Lockdown Extend: उत्तर प्रदेश में कर्फ्यू की अवधि 17 मई तक बढ़ी

लखनऊ:

UP Lockdown Extend: उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण को काबू करने के लिए 30 अप्रैल से लागू कर्फ्यू की अवधि रविवार को 17 मई तक बढ़ा दी गई. सूचना विभाग के अपर मुख्य सचिव नवनीत सहगल ने यहां बताया, ‘‘प्रदेश में लागू कोरोना कर्फ्यू अब आगामी 17 मई तक लागू रहेगा. " उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने यह फैसला कोविड-19 के बढ़ते मामलों पर प्रभावी अंकुश लगाने के मकसद से किया है. इस दौरान आवश्यक सेवाओं को छोड़कर बाकी सभी दुकानें और प्रतिष्ठान बंद रहेंगे. गौरतलब है कि प्रदेश में पिछली 30 अप्रैल से कर्फ्यू लागू है. शुरू में इसे तीन मई तक लागू रहना था, लेकिन बाद में इसकी अवधि छह मई तक बढ़ा दी गई थी. इसके बाद इसमें और विस्तार देते हुए 10 मई तक कर दिया गया था, जिसे अब बढ़ाकर 17 मई किया गया है. 

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UP Lockdown Extend: क्या कुछ रहेगा बंद
सरकार ने कर्फ्यू की अवधि बस बढ़ाई है, पहले के नियमों में कोई बदलाव नहीं किया है. इसका मतलब है कि पहले के ही नियम अगले दो दिन भी लागू रहेंगे. इस दौरान लोगों के बेवजह बाहर निकलने पर रोक है. बाजार बंद रहेंगे शहरों में साप्ताहिक बाजारों पर रोक लगी हुई है. हालांकि, औद्योगिक गतिविधियों और जरूरी सेवाओं के आवागमन पर कोई रोक नहीं है. भीड़भाड़ को रोकने और आवागमन को सीमित करने के उद्देश्य से होम डिलिवरी सेवाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है. 

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UP Lockdown Extend: रोडवेज़ बसों और फ्लाइट्स पर पाबंदियां
उत्तर प्रदेश सरकार ने रविवार को फैसला किया है कि अगले कुछ दिनों तक राज्य सड़क परिवहन निगम की बसें राज्य की सीमा से बाहर नहीं जाएंगी.मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ ने संबंधित अधिकारियों को यह व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं. योगी ने हिदायत दी है कि अगले कुछ दिनों तक उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों का संचालन केवल प्रदेश के अंदर ही किया जाए. 

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इसके अलावा प्रदेश में आ रही फ्लाइट्स पर भी कुछ पाबंदी लगी हुई हैं. सीएम ने विमान सेवा से प्रदेश में आने वाले लोगों के लिए कोविड-19 की निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य करने का आदेश दिया है और यह भी सुनिश्चित करने को कहा है कि विमान सेवा के माध्यम से प्रदेश से जाने वाले लोग भी निगेटिव रिपोर्ट आने पर ही जाएं और रेल से आने वाले यात्रियों की पूरी सूची प्राप्त की जाए, साथ ही, उनकी स्क्रीनिंग भी की जाए.