Sahara Group Case: सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय की बढ़ी मुश्किलें, सेंबी ने बैंक-डीमैट अकाउंट को कुर्क करने का दिया आदेश

Sahara Group Case Latest Updates: इससे पहले सेबी ने जून महीने के अपने एक आदेश में सहारा ग्रुप की कंपनी और उसके चार प्रमुख अधिकारियों पर कुल छह करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था.

Sahara Group Case: सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय की बढ़ी मुश्किलें, सेंबी ने बैंक-डीमैट अकाउंट को कुर्क करने का दिया आदेश

Sahara Group News: सेबी ने सभी बैंकों को इन डिफॉल्टर्स के बैंक अकाउंट के अलावा लॉकर को भी कुर्क करने का आदेश दिया है.

नई दिल्ली:

सहारा ग्रुप (Sahara Group) के प्रमुख सुब्रत रॉय (Subrata Roy) की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं. इसकी वजह ये है कि मार्केट रेगुलेटर सेबी (SEBI) ने सहारा ग्रुप से 6.42 करोड़ रुपये की वसूली के लिए एक बड़ा एक्शन लिया है. सेबी ने सोमवार को सहारा ग्रुप की एक कंपनी सहित सुब्रत रॉय एवं अन्य अधिकारियों के बैंक- डीमैट अकाउंट को कुर्क करने का आदेश दिया है. सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ने ऑपरेशनली फुली कन्वरर्टिवल डिबेंचर (Optionally Fully Convertible Debentures) यानी ओएफसीडी (OFCD) जारी करने में नियमों का उल्लंघन के मामले में यह कारवाई की है.

सेबी ने अपने आदेश में कहा कि ओएफसीडी (OFCD) जारी करके सहारा ग्रुप से जुड़े पांच लोगों के खिलाफ कुर्की की प्रक्रिया शुरू की जा रही है. उनसे जुर्माना और ब्याज समेत कुल 6.42 करोड़ रुपये की वसूली की जानी है. इस कार्रवाई के तहत सहारा ग्रुप की कंपनी सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन (Sahara India Real Estate Corporation) के अलावा ,सुब्रत रॉय,अशोक रॉय चौधरी, रविशंकर दुबे और वंदना भार्गव के खिलाफ कुर्की का आदेस दिया गया है.

इसके तहत मार्केट रेगुलेटर सेबी (SEBI) ने भी बैंकों, डिपॉजिटरी और म्यूचुअल फंड यूनिट्स के लिए भी एक आदेश जारी किया है. बैंकों, डिपॉजिटरी और म्यूचुअल फंड यूनिट्स को इन डीमैट अकाउंट्स से किसी भी तरह की निकासी की मंजूरी देने से मना किया है. हालांकि, उन्हें इन अकाउंट में डिपॉजिट यानी पैसे जमा करने की छूट दी गई है. सेबी ने सभी बैंकों को इन डिफॉल्टर्स के बैंक अकाउंट के अलावा लॉकर को भी कुर्क करने का आदेश दिया है.

इससे पहले सेबी ने जून महीने के अपने एक आदेश में सहारा ग्रुप (Sahara Group Case) की कंपनी और उसके चार प्रमुख अधिकारियों पर कुल छह करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था. यह जुर्माना सहारा की तरफ से 2008-09 में ओएफसीडी (OFCD) जारी कर निवेशकों से पैसे जुटाने के मामले में लगाया गया था. सेबी ने कहा कि यह डिबेंचर उसके नियामकीय मानकों का उल्लंघन करते हुए जारी किया गया था.

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