ADVERTISEMENT

प्रियंका, कार्ति के पास केवल एक-एक डिन हैं : कंपनी मामला मंत्रालय

कंपनी मामलों के मंत्रालय ने कहा है कि प्रियंका गांधी और कार्ति चिदंबरम के पास केवल एक-एक निदेशक पहचान संख्या (डिन) हैं। मंत्रालय का यह बयान उन मीडिया रपटों के उलट है जिनमें कहा गया था कि प्रियंका गांधी व कार्ति के पास एक से अधिक डिन हैं।
NDTV Profit हिंदीNDTV Profit Desk
NDTV Profit हिंदी03:48 PM IST, 29 Jun 2014NDTV Profit हिंदी
NDTV Profit हिंदी
NDTV Profit हिंदी
Follow us on Google NewsNDTV Profit हिंदीNDTV Profit हिंदीNDTV Profit हिंदीNDTV Profit हिंदीNDTV Profit हिंदीNDTV Profit हिंदीNDTV Profit हिंदीNDTV Profit हिंदीNDTV Profit हिंदीNDTV Profit हिंदी

कंपनी मामलों के मंत्रालय ने कहा है कि प्रियंका गांधी और कार्ति चिदंबरम के पास केवल एक-एक निदेशक पहचान संख्या (डिन) हैं। मंत्रालय का यह बयान उन मीडिया रपटों के उलट है जिनमें कहा गया था कि प्रियंका गांधी व कार्ति के पास एक से अधिक डिन हैं।

मंत्रालय ने यह भी कहा है कि उनके द्वारा डिन के लिए किए गए अन्य (ऑनलाइन) आवेदन 'समय के साथ समाप्त' हो गए या 'खारिज' कर दिए गए और उन्हें आवंटन नहीं किया गया।

मंत्रालय ने कहा, ''राबर्ट वाड्रा की पत्नी प्रियंका गांधी के पास केवल एक डिन है। डिन के लिए आवेदन एमसीए-21 के तहत ऑनलाइन किया गया था और सेवा प्रदाता कंपनी के सहयोग से डिन प्रकोष्ठ द्वारा इसका प्रसंस्करण किया गया था।''

भीलवाड़ा स्थित आरटीआई कार्यकर्ता एसएस राणावत को दिए जवाब में सहायक केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (क्षेत्रीय निदेशक कार्यालय, एनआर, नोएडा) पंकज श्रीवास्तव ने बताया, ''उन्हें (प्रियंका को) वैध डिन नंबर 10 जनवरी, 2007 को किए गए आवेदन पर जारी किया गया था।''

आरटीआई के जवाब में यह भी बताया गया है कि प्रियंका के खिलाफ संबंधित निदेशालय की ओर से पेनाल्टी का कोई आदेश जारी नहीं किया गया है क्यों कि कंपनी अधिनियम के तहत इसका अधिकार आदालतों को है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यन स्वामी ने मंत्रालय से शिकायत की थी कि प्रियंका वाड्रा और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम के पुत्र कार्ती चिंदबरम, दोनों के पास एक से अधिक डिन है। ऐसा कानून के तहत जुर्म है।

जवाब में यह भी कहा गया है कि डिन संबंधी कागजात ''व्यक्तिगत सूचना'' के दायरे में आते है और उसकी जानकारी किसी सार्वजनिक कार्य या सार्वजनिक हित से संबंधित नहीं है और इसको सार्वजनिक करना आरटीआई अधिनियम की धारा 8(1)(जे) के अंतर्गत संबंधित व्यक्ति की निजता में अनावश्यक हस्तक्षेप होगा।

NDTV Profit हिंदी
लेखकNDTV Profit Desk
NDTV Profit हिंदी
फॉलो करें
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT