काले धन को सफ़ेद करने के बाबत सरकार की नई योजना इसी सप्ताह लागू कर दी जाएगी. इसके लिए जरूरी आयकर कानून संशोधन बिल कल यानी बुधवार को राज्य सभा में चौदह दिन पूरे करने के बाद वापस कर दिया जाएगा. चूंकि यह मनी बिल है लिहाजा इसे राज्य सभा से पारित करना जरूरी नहीं है. इसके तुरंत बाद राष्ट्रपति की मंज़ूरी मिलने के बाद नई योजना के बारे में अधिसूचना जारी कर दी जाएगी.
इसमें 50% टैक्स और जुर्माना देना है. बाकी 25% चार साल के लिए सरकार के पास गरीब कल्याण कोष में रहेगा जिस पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा यानी कुल टैक्स और जुर्माना दर करीब 63% पहुंच जाती है. बाकी 25% तुरंत ले सकते हैं. अधिसूचना में बताया जाएगा कि काले धन की घोषणा किस प्रारूप में करनी है. इस योजना के तहत घोषित होने वाली संपत्ति के स्रोत के बारे में नहीं पूछा जाएगा. रकम पर संपत्ति कर, सिविल या दूसरे कर क़ानूनों के तहत मुक़दमा नहीं चलेगा लेकिन फ़ेमा, मनीलॉन्ड्रिंग एक्ट, नारकोटिक्स और विदेशी काला धन कानून के तहत कार्रवाई हो सकती है.
विस्तृत रूप से बात करें तो इसमें प्रस्ताव किया गया है कि अगर लोग अपनी अघोषित नकद की घोषणा करते हैं, तो उन्हें कर एवं जुर्माने के रूप में 50 प्रतिशत देना होगा, जबकि ऐसा नहीं करने और पकड़े जाने पर 85 प्रतिशत कर एवं जुर्माना लगेगा. प्रस्तावित संशोधित आयकर कानून में यह भी प्रावधान है कि घोषणा करने वालों को अपनी कुल जमा राशि का 25 प्रतिशत प्रधानमंत्री मंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई) में लगाना होगा, जहां कोई ब्याज नहीं मिलेगा. साथ ही इस राशि को चार साल तक नहीं निकाला जा सकेगा.