भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (SEBI) ने ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स (GDR) में गड़बड़ी के मामले में सनरा मीडिया लिमिटेड और उसके छह अधिकारियों पर 16 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. सेबी ने देश की कई ऐसी कंपनियों के खिलाफ जांच की थी जिन्होंने भारतीय निवेशकों को चूना लगाने के मकसद से विदेशी बाजारों में GDR जारी किए थे. जांच के बाद यह आदेश आया है. नियामक ने अपनी जांच में पाया कि सनरा मीडिया भी उन कंपनियों में शामिल है जिसने GDR के अंशधारकों द्वारा लिए गए कर्ज के लिए जीडीआर से अपनी प्राप्ति को लिस्बन के बैंक, बैंकों इफिसा एस.एफ.ई में ऋण के एवज में गिरवी रखा था.
SEBI ने जांच में पाया कि सनरा ने मई, 2008 में लक्जमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज में 2.75 करोड़ डॉलर के GDR जारी किए थे. क्लिफॉर्ड कैपिटल पार्टनर्स एजीएसए एकमात्र इकाई रही जिसने इस पूरे GDR को हासिल किया. क्लिफॉर्ड ने बैंकों इफिसा से कर्ज लेने के बाद जीडीआर का भुगतान किया. वहीं सनराफ ने क्लिफॉर्ड को दिए गए कर्ज के एवज में जीडीआर से प्राप्त राशि को बैंक के पास गिरवी रख दिया.