"Budget 2023 Income Tax Slabs: निर्मला सीतारमण के बजट भाषण में इनकम टैक्स से जुड़ी बड़ी घोषणाएं

Budget 2023-24: वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इस प्रस्ताव से नई कर व्यवस्था में सभी करदाताओं को बड़ी राहत मिलेगी... नौ लाख रुपये की वार्षिक आय वाले व्यक्ति को अब केवल 45,000 रुपये का भुगतान करना होगा, जो उनकी आय का महज़ 5 फीसदी है..

बजट 2023 में इनकम टैक्स से जुड़ी बड़ी घोषणाएं

आम बजट 2023-24 की घोषणा करते हुए वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने अगले साल होने जा रहे आम चुनाव का ध्यान रखा, और आम आदमी को इनकम टैक्स में राहत देने वाली घोषणाएं कीं. बजट भाषण के अंतिम हिस्से के दौरान उन्होंने कहा, "अब, मैं उस हिस्से पर आ रही हूं, जिसका सभी को इंतज़ार है - व्यक्तिगत आयकर... मुझे इस संबंध में पांच प्रमुख घोषणाएं करनी हैं, जो मुख्य तौर पर हमारे मेहनती मध्यम वर्ग को लाभान्वित करेंगी..."

वित्तमंत्री ने कहा, "पहली घोषणा छूट के बारे में है... मौजूदा वक्त में पांच लाख रुपये तक की आय वाले लोग पुरानी और नई दोनों तरह की कर व्यवस्थाओं में कोई आयकर नहीं देते... मैं नई कर व्यवस्था में छूट की सीमा को बढ़ाकर सात लाख रुपये करने का प्रस्ताव करती हूं... इस प्रकार, नई कर व्यवस्था में सात लाख रुपये तक की आय वाले व्यक्तियों को कोई कर नहीं देना होगा..."

निर्मला सीतारमण ने कहा, "दूसरी घोषणा मध्यवर्ग से जुड़ी है... मैंने वर्ष 2020 में 2.5 लाख से शुरू होने वाले छह आयकर स्लैब के साथ नई व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था की शुरुआत की थी... मैं इस व्यवस्था में स्लैब की संख्या को घटाकर पांच और कर छूट की सीमा को बढ़ाकर तीन लाख रुपये करने के लिए कर संरचना में बदलाव का प्रस्ताव करती हूं... अब नई टैक्स दरें निम्नलिखित हैं...

नई आयकर स्लैब
कुल आयआयकर की दर
शून्य से 3,00,000 रुपये0%
3,00,001 से 6,00,000 रुपये5%
6,00,001 से 9,00,000 रुपये10%
9,00,001 से 12,00,000 रुपये15%
12,00,001 से 15,00,000 रुपये20%
15,00,001 रुपये या उससे अधिक30%

उन्होंने कहा, "इस प्रस्ताव से नई कर व्यवस्था में सभी करदाताओं को बड़ी राहत मिलेगी... नौ लाख रुपये की वार्षिक आय वाले व्यक्ति को अब केवल 45,000 रुपये का भुगतान करना होगा, जो उनकी आय का महज़ 5 फीसदी है... वे अब तक 60,000 रुपये अदा करते थे, और अब इसमें 25 फीसदी की कटौती हो जाएगी... इसी तरह, 15 लाख की आय वाले व्यक्ति को अपनी आय का केवल 10 प्रतिशत, यानी 1.5 लाख रुपये का भुगतान करने की आवश्यकता होगी, जो 1,87,500 रुपये की मौजूदा देनदारी से 20 प्रतिशत कम होगा..."

वित्तमंत्री के मुताबिक, "तीसरा प्रस्ताव वेतनभोगी वर्ग और पारिवारिक पेंशनभोगियों के लिए है, जिनके लिए मैं नई कर व्यवस्था में मानक कटौती का लाभ देने का प्रस्ताव करती हूं... 15.5 लाख या उससे अधिक आय वाले प्रत्येक वेतनभोगी व्यक्ति को इस प्रकार 52,500 रुपये का लाभ होगा..."

निर्मला सीतारमण ने कहा, "व्यक्तिगत आयकर से जुड़ी मेरी चौथी घोषणा उच्चतम कर दर के संबंध में है, जो हमारे देश में 42.74 प्रतिशत है, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा कर दरों में से एक है... मैं नई कर व्यवस्था में उच्चतम सरचार्ज दर को 37 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करती हूं, जिसकी बदौलत अधिकतम कर की दर घटकर 39 प्रतिशत हो जाएगी..."

उन्होंने कहा, "अंत में, गैर-सरकारी वेतनभोगी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति पर अवकाश नकदीकरण पर कर छूट के लिए तीन लाख रुपये की सीमा अंतिम बार वर्ष 2002 में तय की गई थी, जब सरकार में उच्चतम मूल वेतन 30,000 प्रतिमाह था... सरकारी वेतन में वृद्धि के अनुरूप, मैं इस सीमा को बढ़ाकर 25 लाख करने का प्रस्ताव कर रही हूं..."

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वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने इसके अलावा कहा, "हम नई आयकर व्यवस्था को भी डीफ़ॉल्ट कर व्यवस्था बना रहे हैं, हालांकि, नागरिकों के पास पुरानी कर व्यवस्था का लाभ उठाने का विकल्प बना रहेगा..."