भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों से कहा है कि वे अपने कर्जदारों से कर्ज की मासिक किस्तों या ईएमआई का भुगतान इलेक्ट्रॉनिक रूप में लें। इससे वाहन तथा आवास ऋण आदि लेने वालों को अब ईएमआई के लिए बाद की तारीख के चेक नहीं देने होंगे।
रिजर्व बैंक ने इस बारे में अधिसूचना जारी की है। इसमें कहा गया है कि जहां इलेक्ट्रॉनिक क्लीयरेंस सर्विस (ईसीएस) उपलब्ध है वहां नये या अतिरिक्त बाद की तारीख के चेक (पीडीसी) तथा समान मासिक किस्त (ईएमआई) चेक नहीं लिए जायें।
ऐसी जगहों पर मौजूदा चेकों को भी ईसीएस में बदला जा सकता है।
केंद्रीय बैंक ने यह कदम इलेक्ट्रॉनिक स्थानांतरण को बढ़ावा देने तथा चेक का इस्तेमाल कम करने के लिए उठाया है।