बेंगलुरु में तीन मजदूरों की मौत के मामले में तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है.
- मैनहोल की मरम्मत करते वक्त दम घुटने से हुई थी मजदूरों की मौत
- संबंधित कंपनी का सब कांट्रेक्टर और दो अधिकारी गिरफ्तार
- कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन किया
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बेंगलुरु:
बेंगलुरु के सीवी रमन रोड पर मैनहोल की मरम्मत कर रहे तीन मजदूरों की दम घुटने से मौत होने के मामले में बेंगलुरु पुलिस ने मैनहोल प्रोजेक्ट्स के अतिरिक्त महा प्रबंधक के बाबू रेड्डी, प्रबंधक एनटी रेड्डी और रामकी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के सब कांट्रेक्टर वेमुला अंजेनेयुलु को गिरफ्तार किया है. यह गिरफ्तारियां आईपीसी की धारा 304 यानी गैर इरादतन हत्या और प्रोहिबिशन ऑफ मैन्युअल स्कावेंजर्स एंड रीहेबिलिटेशन एक्ट के सेक्शन 8 के तहत की गई हैं.
सात मार्च को देर रात रामकी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के सब कांट्रेक्टर वेमुला अंजेनेयुलु की अगुवाई में तीन मजदूर मैनहोल के अंदर हो रहे रिसाव को रोकने के लिए नीचे भेजे गए थे. वहां दम घुटने से उनकी मौत हो गई. हालांकि राज्य सरकार ने उनके परिवारों को पांच-पांच लाख रुपये का मुआवजा दिया है.
पढ़ें - बेंगलुरु : मैनहोल की मरम्मत के दौरान तीन मजदूरों की दम घुटने से मौत
सुप्रीम कोर्ट ने मैन्युअल स्कावेंजिंग पर प्रतिबंध लगा रखा है. ऐसे में इस कंपनी ने नियम का उल्लंघन किया. इस वजह से उसके खिलाफ कार्रवाई की गई है.
सात मार्च को देर रात रामकी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के सब कांट्रेक्टर वेमुला अंजेनेयुलु की अगुवाई में तीन मजदूर मैनहोल के अंदर हो रहे रिसाव को रोकने के लिए नीचे भेजे गए थे. वहां दम घुटने से उनकी मौत हो गई. हालांकि राज्य सरकार ने उनके परिवारों को पांच-पांच लाख रुपये का मुआवजा दिया है.
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सुप्रीम कोर्ट ने मैन्युअल स्कावेंजिंग पर प्रतिबंध लगा रखा है. ऐसे में इस कंपनी ने नियम का उल्लंघन किया. इस वजह से उसके खिलाफ कार्रवाई की गई है.
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