राजस्थान में मृत शरीर सम्मान अधिनियम, 2023 लागू कर शव के साथ विरोध प्रदर्शन पर सख्त पाबंदी लगाई गई है. अधिनियम के तहत शव के साथ प्रदर्शन करने पर छह महीने से पांच वर्ष तक कैद और जुर्माने की सजा होगी. परिवार के सदस्य अगर शव के साथ विरोध में भाग लेते हैं तो उन्हें दो वर्ष तक जेल हो सकती है.