अहमदाबाद की स्पेशल PMLA कोर्ट ने पूर्व IAS अधिकारी प्रदीप शर्मा को मनी लॉन्ड्रिंग में दोषी करार दिया है प्रदीप शर्मा को पांच साल की कैद और पचास हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है,. आरोप था कि भुज में कलेक्टर रहते हुए सरकारी जमीन कम कीमत पर गलत तरीके से आवंटित कर सरकार को नुकसान पहुंचाया.