पश्चिम बंगाल सरकार ने 1950 के पशु वध नियंत्रण अधिनियम को सख्ती से लागू करते हुए नए नियम जारी किए हैं बिना सरकारी पशु चिकित्सक के प्रमाण पत्र के गाय या भैंस का वध करना और खुले में कुर्बानी प्रतिबंधित कर दिया है हाईकोर्ट ने सरकार के फैसले को सही ठहराते हुए बकरीद में गाय की कुर्बानी इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं माना